रांची हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: 12 घरों पर बुलडोजर मामले में जुर्माना और मुआवजा
रांची के मधुकम क्षेत्र में 12 घरों को ध्वस्त करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता महादेव उरांव पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने प्रभावित 12 परिवारों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। यह सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई।
47 डिसमिल जमीन पर चल रहा था विवाद
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाकर अदालत से घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश प्राप्त किया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया और प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने का निर्देश दिया। दरअसल, मधुकम में 47 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद था, जिस पर याचिकाकर्ता महादेव उरांव ने अपना दावा किया था। अदालत के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वहां बने 12 घरों को ध्वस्त कर दिया था।
जमीन खरीद के दस्तावेजों की जांच में आया सच
इस कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों ने हाईकोर्ट में जमीन से संबंधित दस्तावेज पेश किए। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित जमीन को लोगों ने वैध रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदा था। इस आधार पर, अदालत ने मामले की पुनरावलोकन करते हुए अपना पुराना आदेश वापस ले लिया और सभी पीड़ित परिवारों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया।
