Gandiv Reporter
Ranchi : साहिबगंज में अवैध खनन के जरिए मनी लॉउंड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे सोमवार को अदालत ने सुनाई है।
पंकज को ईडी ने 18 जुलाई 2022 को पूछताछ के लिए बुलाया था, पूछताछ के दौरान ही उसे ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही था। उसकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज थी। उसने दूसरी बार ईडी कोर्ट के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां से उसे जेल में कटे अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की है।
