झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय: गिरिडीह में सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण की याचिका पर कार्रवाई
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह जिले के मोहनपुर मौजा में सार्वजनिक सड़क पर हुए अतिक्रमण से संबंधित जनहित याचिका का निपटारा करते हुए प्रार्थी को संबंधित अंचलाधिकारी (सीओ) के समक्ष नया आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में सीओ को यह आदेश दिया गया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद वह कानून के अनुसार मामले की जांच करें और समयबद्ध तरीके से उचित निर्णय लें।
याचिकाकर्ता की शिकायत और प्रशासन की निष्क्रियता
याचिकाकर्ता इरफान अंसारी ने अदालत में बताया कि एक व्यक्ति ने सार्वजनिक सड़क पर सीढ़ी बनाकर गेट लगा दिया है, जिसके कारण आम लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अंततः याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी।
