देवघर में श्रावणी मेला के दौरान मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध
देवघर में राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के चलते श्रद्धालुओं की आस्था और मेला क्षेत्र की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने पूरे एक माह (श्रावण मास) के लिए **पशु वध** और **मांस-मछली की बिक्री** पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करने के लिए लिया गया है।
गोपनीय जांच दल की कार्रवाई
हालांकि, इस आदेश के बावजूद निगम क्षेत्र के कुछ हिस्सों में चोरी-छिपे पशु वध और मांस-मछली की बिक्री की शिकायतें मिलीं। इन शिकायतों के मद्देनजर, नगर आयुक्त के निर्देश पर एक गोपनीय जांच दल बनाया गया। यह दल तुरंत सक्रिय होकर निगम क्षेत्र के कोरियासा, जसीडीह, बरमसिया और बैद्यनाथपुर में औचक निरीक्षण और सघन जांच अभियान चलाने लगा।
सील की गई दुकानें
जांच दल ने अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध गतिविधियों में संलग्न दुकानों को सील कर दिया। इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नगर निगम प्रशासन धार्मिक आस्था के साथ-साथ कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
